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विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर उप स्वास्थ्य केन्द्र केशकाल के स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी गई विधिक जानकारी 

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रूपेन्द्र कोराम कोण्डागांव //विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर उप स्वास्थ्य केन्द्र केशकाल में विशेष शिविर आयोजित किया गया जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंण्डागाँव अध्यक्ष / सत्र न्यायाधीश श्रीमान उतरा कुमार कश्यप के आदेशानुसार एवं तालुका विधिक सेवा समिति केशकाल अध्यक्ष/ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमती अंजली सिंह , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोंण्डागाँव सचिव सुश्री गायत्री साय के निर्देशन एवं मार्गदर्शन एवं रिटेनर अधिवक्ता श्रीमती मनीषा तिवारी के नेतृत्व में शिविर आयोजन कर स्वास्थ्य कर्मचारियों को मादक पदार्थो के सेवन से होने वाल दुष्परिणाम एवं उनके रोकथाम के लिए जागरुक किया , महिलाओं के सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के ऑनलाइन पुलिस सेवा अभिव्यक्ति एप के बारे में जानकारी दिया , कम्प्युटर मोबाईल इन्टरनेट सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाला अपराध (जैसे मोबाईल से संम्पर्क कर या संदेश या लिंक भेजकर बैक खाते से पैसे निकालना, सोशल मीडिया के माध्यम से महिला एवं लड़कियों को अश्लील चित्र एवं विडियो और संदेश भेजकर परेशान एवं ब्लैकमेलिंग कर घटना को अंजाम देना ) के बारे में जानकारी देकर जागरुक किया। और पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 के बारे में जानकारी देते हुए 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिक बालक एवं बालिका आपसी सहमत से शारीरिक सम्बंध बनाते है तो कानुन इसे कोई सहमति नहीं मानता और बालक के विरूध्द बलत्कार का रिपोर्ट दर्ज करती है। इसके अलावा बाल विवाह अधिनियम के तहत बाल विवाह से होने वाला दुष्परिणाम, घरेलु हिंसा एवं कार्यस्थल पर होने लैगिंक उत्पीडन के बारे में विस्तृत जानकारी देकर लोगो को जागरुक किया ।

इस अवसर पर BMO डॉक्टर देवेंद्र बिसेन, डॉक्टर इन्द्रनील सोम, डॉक्टर शिवाजी राव एवं पैरालीगल वालिंटियर अमृत नरेटी उपस्थित रहे।

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